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HRA exemption from income tax : इस प्रकार अपनी पत्नी को किराया देकर भी उठा सकते है टैक्स में छूट का लाभ, ये है तरीका

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HRA exemption from income tax : इनकम टैक्स रिटर्न भरने हेतु साल 2024 में कई प्रकार की समस्या सामने आती है, क्योंकि प्रत्येक साल किसी ना किसी प्रावधान में बदलाव कर ही दिया जाता है, इसके चलते इनकम में छूट हेतू नई एवम् पुरानी स्लैब का फंडा बना रहता है, इसके अलावा अनेक प्रकार की टैक्स रिटर्न हेतु छूट भी मिलती है, इनमें से एक है House Rant Allowance (HRA) , घर पर किराए के मामले में पहले से ही छूट दी जाती रही है।

HRA exemption from income tax । इस प्रकार इनकम टैक्स रिटर्न में पाए छूट

हाल ही में इसमें यह भी सामने आया है की employee’s अपनी पत्नी को भी घर किराए पर दे सकता है, जिसका भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फायदा (छूट) मिलेगा। इसके बारे में अनेक कोर्ट में केस आए जिसके चलते अब छूट भी मिलती है तो जानें कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है।

 

बजट 2024 में टैक्स लिमिट बढने के है आसार

साल 2024 के अंतिम बजट में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा इस बार टैक्स लिमिट बढ़ा सकती है क्योंकि इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में कर्मचारियों एवं व्यापारियों सहित बिजनेसमैन को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं, इससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है, वही HRA के तहत भी क्लेम करके इनकम टैक्स में छूट ले सकते है। इसमें लाभ लेने के लिए यदि आपकी पत्नी के नाम घर है और उनके नाम कागजात है तो आप HRA का लाभ लेने हेतू क्लेम कर सकते है। इसके लिए आपको इन बातो का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

हालांकि यह नियम नई टैक्स स्लैब में लागू नहीं होगा, यानि पिछले साल सरकार जो नया टैक्स ढांचा लेकर आई है उसमे hra क्लेम नही किया जा सकता, जबकि यदी आप पुरानी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो इसमें hra का लाभ लिया जा सकता है।

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इनकम टैक्स रिटर्न में इस बार ले सकते है लाभ

एचआरए (House Rant Allowance) का लाभ लेने के लिए यदि आप अपनी पत्नी को रेट यानी किराया देते हैं तो इसका लाभ लेने का प्रावधान है।

इसके बारे में पिछले दिनों अमन कुमार जैन की सुनवाई के दौरान income tax apeal tribunal में कहा था कि यदि पत्नी को किराया दिया जा रहा है तो इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है। इसके लिए पति एवम् पत्नी के बीच हाउस रेंट का एग्रीमेंट होना जरूरी है एवम् पत्नी रेंट की रसीद पति को दे, वही पत्नी रेंट के किराए को अपनी आय में दिखानी होगी और इनकम टैक्स भी पत्नी को भरना पड़ेगा चाहे उसकी आय इनकम टैक्स के दायरे से बाहर भी क्यू ना हो ।

HRA exemption from income tax इसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले को रेंट एग्रीमेंट एवम रशीदे भी जमा करवानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त किरायदार का नाम, मकान मालिक के नाम, किराए की राशी, पैन कार्ड एवम् रसीद पत्र पर हस्ताक्षर होने अति आवश्यक होंगे, वर्ना लाभ नही मिलेगा।

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